ESI Act 17अध्याय · Corporation, Standing Committee and Medical Benefit Council
धारा 17 · कर्मचारिवृन्द
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निगम अन्य ऐसा कर्मचारिवृन्द नियोजित कर सकेगा जिसमें अधिकारी और सेवक हों और जो उसके कारबार के दक्ष संव्यवहार के लिए आवश्यक हों, [परन्तु [दो हजार और दो सौ रुपए] या उससे अधिक के अधिकतम मासिक वेतन के किसी भी पद के सृजन के लिए] केन्द्रीय सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी ।
(2) (क) निगम के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो तत्समान वेतनमान पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएः
परन्तु जहां निगम की यह राय है कि पूर्वोक्त विषयों में से किसी विषय के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से भिन्न नियम बनाना या आदेश करना आवश्यक है वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगाः
परंतु यह और कि यह उपधारा विभिन्न क्षेत्रों में संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी ।
(ख) निगम, खण्ड (क) के अधीन कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के तत्समान वेतनमान अवधारित करने में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में, निगम उस विषय को केन्द्रीय सरकार के पास निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।]
(3) [केन्द्रीय सरकार के अधीन के [समूह क और समूह ख] के तत्सम पदों [(जो चिकित्सीय पदों से भिन्न है) पर] हर नियुक्ति [संघ] लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जाएगीः
परन्तु यह उपधारा एक वर्ष से अनधिक की [कालावधिट की किसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति, नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस हैसियत में की गई सेवाओं की गणना न तो ज्येष्ठता मद्दे, न ही अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्निति के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट निम्नतम अर्हक सेवा मद्दे की जाएगी ।
(4) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई पद केन्द्रीय सरकार के अधीन के [समूह क और समूह ख] के तत्सम है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।
(2) (क) निगम के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो तत्समान वेतनमान पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू नियमों और आदेशों के अनुसार निगम द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएः
परन्तु जहां निगम की यह राय है कि पूर्वोक्त विषयों में से किसी विषय के संबंध में उक्त नियमों या आदेशों से भिन्न नियम बनाना या आदेश करना आवश्यक है वहां वह केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगाः
परंतु यह और कि यह उपधारा विभिन्न क्षेत्रों में संविदा के आधार पर नियुक्त परामर्शियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लागू नहीं होगी ।
(ख) निगम, खण्ड (क) के अधीन कर्मचारिवृन्द के सदस्यों के तत्समान वेतनमान अवधारित करने में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शैक्षिक अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखेगा और किसी शंका की दशा में, निगम उस विषय को केन्द्रीय सरकार के पास निर्दिष्ट करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।]
(3) [केन्द्रीय सरकार के अधीन के [समूह क और समूह ख] के तत्सम पदों [(जो चिकित्सीय पदों से भिन्न है) पर] हर नियुक्ति [संघ] लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जाएगीः
परन्तु यह उपधारा एक वर्ष से अनधिक की [कालावधिट की किसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और कि ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति, नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उस हैसियत में की गई सेवाओं की गणना न तो ज्येष्ठता मद्दे, न ही अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्निति के लिए विनियमों में विनिर्दिष्ट निम्नतम अर्हक सेवा मद्दे की जाएगी ।
(4) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई पद केन्द्रीय सरकार के अधीन के [समूह क और समूह ख] के तत्सम है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।
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