ESI Act 40अध्याय IV · Contributions
धारा 40 · प्रथमतः प्रधान नियोजक द्वारा अभिदाय का दिया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रधान नियोजक हर कर्मचारी की बाबत, चाहे वह कर्मचारी सीधे उसके द्वारा नियोजित हो, या अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित हो, नियोजक-अभिदाय और कर्मचारी-अभिदाय दोनों देगा ।
(2) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के और तद्धीन बनाए गए विनियमों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रधान नियोजक सीधे अपने द्वारा नियोजित कर्मचारी की दशा में (जो छूट-प्राप्त कर्मचारी न हो) कर्मचारी-अभिदाय कर्मचारी से उसकी मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, वसूल करने का हकदार होगाः
परन्तु ऐसी कोई भी कटौती, ऐसी मजदूरी से जो उस कालावधि या कालावधि के भाग से सम्बन्धित है जिसकी बाबत अभिदाय संदेय है, भिन्न किसी मजदूरी में से, या उस कालावधि के लिए कर्मचारी-अभिदाय के रूप में राशि से अधिक, नहीं की जाएगी ।
(3) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, न तो प्रधान नियोजक और न अव्यवहित नियोजक ही नियोजक-अभिदाय कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से काटने का या उससे अन्यथा वसूल करने का हकदार होगा ।
(4) किसी ऐसी राशि के बारे में, जो प्रधान नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन मजदूरी में से काट ली गई है, यह समझा जाएगा कि कर्मचारी ने उसे वह राशि ऐसा अभिदाय देने के प्रयोजनार्थ नियोजक को सौंपी है जिसकी बाबत वह काटी गई थी ।
(5) प्रधान नियोजक निगम को अभिदाय प्रेषित करने के व्यय वहन करेगा ।
(2) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के और तद्धीन बनाए गए विनियमों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, प्रधान नियोजक सीधे अपने द्वारा नियोजित कर्मचारी की दशा में (जो छूट-प्राप्त कर्मचारी न हो) कर्मचारी-अभिदाय कर्मचारी से उसकी मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा, वसूल करने का हकदार होगाः
परन्तु ऐसी कोई भी कटौती, ऐसी मजदूरी से जो उस कालावधि या कालावधि के भाग से सम्बन्धित है जिसकी बाबत अभिदाय संदेय है, भिन्न किसी मजदूरी में से, या उस कालावधि के लिए कर्मचारी-अभिदाय के रूप में राशि से अधिक, नहीं की जाएगी ।
(3) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, न तो प्रधान नियोजक और न अव्यवहित नियोजक ही नियोजक-अभिदाय कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से काटने का या उससे अन्यथा वसूल करने का हकदार होगा ।
(4) किसी ऐसी राशि के बारे में, जो प्रधान नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन मजदूरी में से काट ली गई है, यह समझा जाएगा कि कर्मचारी ने उसे वह राशि ऐसा अभिदाय देने के प्रयोजनार्थ नियोजक को सौंपी है जिसकी बाबत वह काटी गई थी ।
(5) प्रधान नियोजक निगम को अभिदाय प्रेषित करने के व्यय वहन करेगा ।
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