ESI Act 64अध्याय V · General
धारा 64 · बीमारी-प्रसुविधा या निःशक्तता-प्रसुविधा के प्रापकों द्वारा शर्तों का अनुपालन किया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वह व्यक्ति, जो (स्थायी निःशक्तता के आधार पर अनुदत्त प्रसुविधा से भिन्न) बीमारी-प्रसुविधा या निःशक्तता-प्रसुविधा पाता है-
(क) इस अधिनयिम के अधीन उपबंधित औषधालय, अस्तपताल, क्लिनिक या अन्य संस्था में चिकित्सीय उपचार के अधीन रहेगा और अपने भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय परिचारक द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा;
(ख) उपचारधीन रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य लाभ की गति को मन्द करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले;
(ग) उस चिकित्सक अधिकारी, चिकित्सीय परिचारक या अन्य ऐसे प्राधिकारी की, जो विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञा के बिना वह क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जिसमें इस अधिनियम द्वारा उपबंधित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है;
(घ) सम्यक् रूप से नियुक्त चिकित्सक अधिकारी *** का निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी परीक्षा की जाने देगा ।
(क) इस अधिनयिम के अधीन उपबंधित औषधालय, अस्तपताल, क्लिनिक या अन्य संस्था में चिकित्सीय उपचार के अधीन रहेगा और अपने भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सीय परिचारक द्वारा दिए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा;
(ख) उपचारधीन रहते हुए कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो उसके स्वास्थ्य लाभ की गति को मन्द करे या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले;
(ग) उस चिकित्सक अधिकारी, चिकित्सीय परिचारक या अन्य ऐसे प्राधिकारी की, जो विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुज्ञा के बिना वह क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जिसमें इस अधिनियम द्वारा उपबंधित चिकित्सीय उपचार किया जा रहा है;
(घ) सम्यक् रूप से नियुक्त चिकित्सक अधिकारी *** का निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी परीक्षा की जाने देगा ।
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