ESI Act 54Aअध्याय V · Benefits
धारा 54A · चिकित्सक बोर्डों को निर्देश और चिकित्सा अपील अधिकरणों और कर्मचारी बीमा न्यायालयों को अपील
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) स्थायी निःशक्तता-प्रसुविधा के लिए किसी बीमाकृत व्यक्ति का मामला निःशक्तता के प्रश्न को अवधारित करने के लिए निगम द्वारा चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा और यदि, उस या किसी उत्तरवर्ती निर्देश पर अनन्तिम रूप से यह निर्धारित कर लिया जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति की उपार्जन-सामर्थ्य की कितनी हानि हुई है तो वह प्रश्न उस कालावधि की जो अनन्तिम निर्धारण में विचार में ली गई थी, समाप्ति के अनुपरांत पुनः उसी प्रकार चिकित्सक बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा ।
(2) यदि चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय से बीमाकृत व्यक्ति का या निगम का समाधान नहीं होता है तो बीमाकृत व्यक्ति या निगम विहित रीति से और विहित समय के भीतर-
(i) विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित चिकित्सा अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और उसे कर्चचारी बीमा न्यायालय को विहित रीति से और विहित समय के भीतर आगे अपील करने का अधिकार भी होगा, अथवा
(ii) कर्मचारी बीमा न्यायालय को सीधे अपील कर सकेगाः]
परंतु इस उपधारा के अधीन किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति ने चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर निःशक्तता-प्रसुविधा के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है और ऐसी प्रसुविधा का संराशित मूल्य प्राप्त कर लिया है;
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन निगम द्वारा कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें निगम ने, चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर निःशक्तता-प्रसुविधा का संराशित मूल्य संदत्त कर दिया है ।
(2) यदि चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय से बीमाकृत व्यक्ति का या निगम का समाधान नहीं होता है तो बीमाकृत व्यक्ति या निगम विहित रीति से और विहित समय के भीतर-
(i) विनियमों के उपबंधों के अनुसार गठित चिकित्सा अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और उसे कर्चचारी बीमा न्यायालय को विहित रीति से और विहित समय के भीतर आगे अपील करने का अधिकार भी होगा, अथवा
(ii) कर्मचारी बीमा न्यायालय को सीधे अपील कर सकेगाः]
परंतु इस उपधारा के अधीन किसी बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति ने चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर निःशक्तता-प्रसुविधा के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है और ऐसी प्रसुविधा का संराशित मूल्य प्राप्त कर लिया है;
परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन निगम द्वारा कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जिसमें निगम ने, चिकित्सक बोर्ड के विनिश्चय के आधार पर निःशक्तता-प्रसुविधा का संराशित मूल्य संदत्त कर दिया है ।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
