ESI Act 70अध्याय V · General
धारा 70 · अनुचित रूप से प्राप्त प्रसुविधा का प्रतिसंदाय
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई प्रसुविधा या संदाय उस दशा में प्राप्त किया है जिसमें कि वह उसका विधिपूर्ण रूप से हकदार नहीं है वहां, वह उस प्रसुविधा का मूल्य या ऐसे संदाय की रकम निगम को लौटाने के दायित्वाधीन होगा, या उसकी मृत्यु की दशा में उसका प्रतिनिधि, मृत व्यक्ति की आस्तियों में से, यदि कोई उसके पास हों, उन्हें प्रतिसंदत्त करने के दायित्वाधीन होगा ।
(2) नकद संदायों से भिन्न रूप में प्राप्त किन्हीं प्रसुविधाओं के मूल्य का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।
(3) इस धारा के अधीन [या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।
(2) नकद संदायों से भिन्न रूप में प्राप्त किन्हीं प्रसुविधाओं के मूल्य का अवधारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे इस निमित्त बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।
(3) इस धारा के अधीन [या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय रकम ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।
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