ESI Act 25अध्याय · Corporation, Standing Committee and Medical Benefit Council
धारा 25 · प्रादेशिक बोर्ड, स्थानीय समितियां, प्रादेशिक और स्थानीय चिकित्सा प्रसुविधा परिषदें
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निगम ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रिति से प्रादेशिक बोर्ड, स्थानीय समितियां तथा प्रादेशिक और स्थानीय चिकित्सा प्रसुविधा परिषदें नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाए ।
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