ESI Act 41अध्याय IV · Contributions
धारा 41 · अव्यवहित नियोजक से अभिदाय की वसूली
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) वह प्रधान नियोजक, जिसने किसी अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी की बाबत अभिदाय दिया है, इस प्रकार दिए गए अभिदाय की रकम (अर्थात् नियोजक अभिदाय तथा यदि कोई हो तो कर्मचारी-अभिदाय) उस अव्यवहित नियोजक से, या तो किसी ऐसी रकम में से कटौती करके जो प्रधान नियोजक द्वारा किसी संविदा के अधीन उसे संदेय है, या उस अव्यवहित नियोजक द्वारा संदेय ऋण के रूप में वसूल करने का हकदार होगा ।
(1क) अव्यवहित नियोजक, विनियमों में यथा उपबन्धित अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे उपधारा (1) के अधीन संदेय किसी रकम के परिनिर्धारण के पूर्व, प्रधान नियोजक को प्रस्तुत करेगा ।
(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट दशा में वह अव्यवहित नियोजक, कर्मचारी-अभिदाय, अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियुक्त कर्मचारी से, मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा धारा 40 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, वसूल करने का हकदार होगा ।
(1क) अव्यवहित नियोजक, विनियमों में यथा उपबन्धित अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे उपधारा (1) के अधीन संदेय किसी रकम के परिनिर्धारण के पूर्व, प्रधान नियोजक को प्रस्तुत करेगा ।
(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट दशा में वह अव्यवहित नियोजक, कर्मचारी-अभिदाय, अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियुक्त कर्मचारी से, मजदूरी में से कटौती करके, न कि अन्यथा धारा 40 की उपधारा (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, वसूल करने का हकदार होगा ।
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