ESI Act 59अध्याय V · Benefits
धारा 59 · निगम द्वारा अस्पतालों आदि की स्थापना और अनुरक्षण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) निगम, राज्य में ऐसे अस्पतालों, औषधालयों और अन्य चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय सेवाओं को, जिन्हें वह बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उनके कुटुम्बों के हित के लिए ठीक समझे, राज्य सरकार के अनुमोदन से स्थापित और अनुरक्षित कर सकेगा ।
(2) निगम किसी क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उनके कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में और उसके खर्च बांटे जाने के बारे में करार *** किसी स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट निकाय या व्यष्टि के साथ कर सकेगा ।
(3) निगम बीमाकृत व्यक्तियों को और जहां ऐसी चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उनके कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्ष की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अस्तपतालों को कमीशन करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ समझौता भी कर सकेगा ।
(2) निगम किसी क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों और (जहां ऐसी चिकित्सा-प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई है वहां) उनके कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में और उसके खर्च बांटे जाने के बारे में करार *** किसी स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट निकाय या व्यष्टि के साथ कर सकेगा ।
(3) निगम बीमाकृत व्यक्तियों को और जहां ऐसी चिकित्सा प्रसुविधा उनके कुटुम्बों के लिए भी विस्तारित की गई है, वहां उनके कुटुम्बों के लिए चिकित्सीय उपचार और परिचर्या का उपबंध किए जाने के बारे में तृतीय पक्ष की भागीदारी के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अस्तपतालों को कमीशन करने और उन्हें चलाने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय या प्राइवेट निकाय के साथ समझौता भी कर सकेगा ।
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