ESI Act 42अध्याय IV · Contributions
धारा 42 · अभिदायों के संदाय के सम्बन्ध में साधारण उपबन्ध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी कर्मचारी-अभिदाय ऐसे कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से संदेय नहीं होगा जिसकी औसत दैनिक मजदूरी [मजदूरी कालावधि के दौरान [छह रुपए] से कम है] ।
स्पष्टीकरण-कर्मचारी की औसत दैनिक मजदूरी की गणना [प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से] की जाएगी ।
(2) अभिदाय (नियोजक-अभिदाय और कर्मचारी-अभिदाय दोनों ही) प्रधान नियोजक द्वारा ऐसे हर एक [मजदूरी कालावधि] के लिए संदेय होंगे जिस [पूरे सप्ताह या जिसके भाग की बाबत मजदूरी कर्मचारी को संदेय है, न कि अन्यथा ।]
स्पष्टीकरण-कर्मचारी की औसत दैनिक मजदूरी की गणना [प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से] की जाएगी ।
(2) अभिदाय (नियोजक-अभिदाय और कर्मचारी-अभिदाय दोनों ही) प्रधान नियोजक द्वारा ऐसे हर एक [मजदूरी कालावधि] के लिए संदेय होंगे जिस [पूरे सप्ताह या जिसके भाग की बाबत मजदूरी कर्मचारी को संदेय है, न कि अन्यथा ।]
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