ESI Act 85Bअध्याय VII · Penalties
धारा 85B · नुकसानी वसूल करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन किसी अभिदाय के संबंध में देय रकम का या किसी अन्य रकम का संदाय करने में असफल रहेगा, वहां निगम 5[बकाया की रकम से अनधिक शास्ति के रूप मे ऐसी नुकसानी नियोजक से वसूल कर सकेगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए] :
परंतु ऐसी नुकसानी वसूल करने से पहले, नियोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा :
परंतु यह और कि निगम, किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी है जिसकी बाबत पुनर्वास के लिए एक स्कीम बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1986 (1986 का 1) की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए मंजूर की गई है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस धारा के अधीन वसूलीय नुकसानी को घटा सकेगा या अधित्यजित कर सकेगा ।
(2) उपधारा (1) के अधीन 6[या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय कोई नुकसानी भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।
परंतु ऐसी नुकसानी वसूल करने से पहले, नियोजक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा :
परंतु यह और कि निगम, किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी है जिसकी बाबत पुनर्वास के लिए एक स्कीम बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1986 (1986 का 1) की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए मंजूर की गई है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस धारा के अधीन वसूलीय नुकसानी को घटा सकेगा या अधित्यजित कर सकेगा ।
(2) उपधारा (1) के अधीन 6[या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन] वसूलीय कोई नुकसानी भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।
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