ESI Act 45Dअध्याय IV · Contributions
धारा 45D · वसूली अधिकारी जिसे प्रमाणपत्र अग्रेषित किया जाना है
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकृत अधिकारी धारा 45ग में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ऐसे वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर नियोजक-
(क) अपना कारबार चलाता है या वृत्ति करता है या जिसकी अधिकारिता के भीतर उसके कारखाने या स्थापन का मुख्य स्थान स्थित है; या
(ख) निवास करता है या कारखाने या स्थापन अथवा प्रधान या अव्यवहित नियोजक की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है ।
(2) जहां किसी कारकाने या स्थापन या प्रधान अव्यवहित नियोजक की संपत्ति एक से अधिक वसूली अधिकारियों की अधिकारिता के भीतर है और वह वसूली अधिकारी, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भेजा जाता है,-
(क) अपनी अधिकारिता के भीतर जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय द्वारा संपूर्ण रकम वसूल करने में समर्थ नहीं है; या
(ख) उसकी यह राय है कि संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली शीघ्र करने या सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करना आवश्यक है,
वहां वह उस वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना या स्थापन या प्रधान या अव्यवहित नियोजक की संपत्ति है या नियोजक निवास करता है, प्रमाणपत्र भेज सकेगा या जहां केवल रकम का एक भाग वसूल किया जाना है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति और वसूल की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज सकेगा, और तदुपरि वह वसूली अधिकारी भी इस धारा के अधीन देय रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि, वह प्रमाणपत्र है जो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजी गई थी ।
(क) अपना कारबार चलाता है या वृत्ति करता है या जिसकी अधिकारिता के भीतर उसके कारखाने या स्थापन का मुख्य स्थान स्थित है; या
(ख) निवास करता है या कारखाने या स्थापन अथवा प्रधान या अव्यवहित नियोजक की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति स्थित है ।
(2) जहां किसी कारकाने या स्थापन या प्रधान अव्यवहित नियोजक की संपत्ति एक से अधिक वसूली अधिकारियों की अधिकारिता के भीतर है और वह वसूली अधिकारी, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र भेजा जाता है,-
(क) अपनी अधिकारिता के भीतर जंगम या स्थावर संपत्ति के विक्रय द्वारा संपूर्ण रकम वसूल करने में समर्थ नहीं है; या
(ख) उसकी यह राय है कि संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग की वसूली शीघ्र करने या सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करना आवश्यक है,
वहां वह उस वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना या स्थापन या प्रधान या अव्यवहित नियोजक की संपत्ति है या नियोजक निवास करता है, प्रमाणपत्र भेज सकेगा या जहां केवल रकम का एक भाग वसूल किया जाना है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति और वसूल की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भेज सकेगा, और तदुपरि वह वसूली अधिकारी भी इस धारा के अधीन देय रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि, वह प्रमाणपत्र है जो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजी गई थी ।
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