ESI Act 55Aअध्याय V · Benefits
धारा 55A · आश्रित-प्रसुविधा का पुनर्विलोकन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन आश्रित-प्रसुविधा अधिनिर्णीत करने वाली किसी भी विनिश्चय का किसी भी समय निगम द्वारा उस दशा में पुनर्विलोकन किया जा सकेगा जब उसने नए साक्ष्य द्वारा यह समाधान करा लिया हो कि विनिश्चय दावेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी तात्त्विक तथ्य के अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन के (चाहे अप्रकटन या दुर्व्यपदेशन कपटपूर्ण रहा हो या नहीं) परिणामस्वरूप दिया गया था या यह कि वह विनिश्चय किसी जन्म या मृत्यु के कारण या दावेदार के विवाह या पुनर्विवाह के कारण या अंग-शैथिल्य का अन्त हो जाने के कारण या दावेदार द्वारा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए जाने पर अब ऐसा नहीं रह गया है जो इस अधिनियम के अनुसार हो ।
(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निगम यथापूर्वोक्त पुनर्विलोकन पर यह निदेश दे सकेगा कि आश्रित-प्रसुविधा चालू रखी जाए, बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए या बन्द कर दी जाए ।]
(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निगम यथापूर्वोक्त पुनर्विलोकन पर यह निदेश दे सकेगा कि आश्रित-प्रसुविधा चालू रखी जाए, बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए या बन्द कर दी जाए ।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
