The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 8अध्याय III · Authentication
धारा 8 · आधार संख्या का प्रमाणीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण किसी अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या धारक के आधार संख्या का प्रमाणीकरण, उसकी जैवमापी जानकारी या जनसांख्यिकीय जानकारी के संबंध में, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे शुल्क के भुगतान पर तथा ऐसे तरीके से करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) अनुरोध करने वाली संस्था को---
(क) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी को प्रमाणीकरण के प्रयोजनों हेतु ऐसे तरीके से एकत्र करने से पहले उसकी सहमति प्राप्त करना [ या किसी बच्चे के मामले में उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करना], जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; और
(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग केवल प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जमा करने के लिए किया जाता है।
1. [बशर्ते कि अनुरोधकर्ता संस्था, बीमारी, चोट या वृद्धावस्था या किसी अन्य कारण से या किसी तकनीकी या अन्य कारणों से प्रमाणीकरण में विफलता की स्थिति में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान करेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।]
(3) अनुरोधकर्ता संस्था, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, प्रमाणीकरण हेतु अपनी पहचान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति [ या किसी बच्चे के मामले में, उसके माता-पिता या अभिभावक] को प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित विवरण सूचित करेगी, अर्थात्:---
(क) प्रमाणीकरण के बाद साझा की जा सकने वाली सूचना की प्रकृति;
(ख) प्रमाणीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी का अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है; और
(ग) अनुरोध करने वाली संस्था को पहचान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के विकल्प।
(4) प्राधिकरण किसी भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर ऐसी पहचान संबंधी जानकारी साझा करते हुए सकारात्मक, नकारात्मक या किसी अन्य उपयुक्त प्रतिक्रिया के साथ प्रमाणीकरण प्रश्न का उत्तर देगा।
(2) अनुरोध करने वाली संस्था को---
(क) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी को प्रमाणीकरण के प्रयोजनों हेतु ऐसे तरीके से एकत्र करने से पहले उसकी सहमति प्राप्त करना [ या किसी बच्चे के मामले में उसके माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करना], जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है; और
(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग केवल प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में जमा करने के लिए किया जाता है।
1. [बशर्ते कि अनुरोधकर्ता संस्था, बीमारी, चोट या वृद्धावस्था या किसी अन्य कारण से या किसी तकनीकी या अन्य कारणों से प्रमाणीकरण में विफलता की स्थिति में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान करेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।]
(3) अनुरोधकर्ता संस्था, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, प्रमाणीकरण हेतु अपनी पहचान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति [ या किसी बच्चे के मामले में, उसके माता-पिता या अभिभावक] को प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित विवरण सूचित करेगी, अर्थात्:---
(क) प्रमाणीकरण के बाद साझा की जा सकने वाली सूचना की प्रकृति;
(ख) प्रमाणीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी का अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है; और
(ग) अनुरोध करने वाली संस्था को पहचान संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के विकल्प।
(4) प्राधिकरण किसी भी मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी को छोड़कर ऐसी पहचान संबंधी जानकारी साझा करते हुए सकारात्मक, नकारात्मक या किसी अन्य उपयुक्त प्रतिक्रिया के साथ प्रमाणीकरण प्रश्न का उत्तर देगा।
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