The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 37अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 37 · पहचान संबंधी जानकारी का खुलासा करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी जानबूझकर नामांकन या प्रमाणीकरण के दौरान एकत्रित की गई किसी भी पहचान संबंधी जानकारी को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत अधिकृत न किए गए किसी व्यक्ति को प्रकट करता है, प्रसारित करता है, उसकी प्रतिलिपि बनाता है या अन्यथा फैलाता है, या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी भी समझौते या व्यवस्था का उल्लंघन करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या किसी कंपनी के मामले में एक लाख रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
