The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 47अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 47 · अपराधों का संज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि प्राधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा शिकायत न की गई हो।
1. बशर्ते कि न्यायालय, आधार संख्या धारक या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, धारा 34, 35, 36, 37, 40 या धारा 41 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।
(2) मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
1. बशर्ते कि न्यायालय, आधार संख्या धारक या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, धारा 34, 35, 36, 37, 40 या धारा 41 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।
(2) मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
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