The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 42अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 42 · सामान्य दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा के अलावा कहीं और कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं है, उसे 1 [तीन वर्ष] तक की कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने या, किसी कंपनी के मामले में, एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
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