The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 40अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 40 · अनुरोधकर्ता संस्था या ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था द्वारा अनधिकृत उपयोग के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [40. अनुरोधकर्ता संस्था या ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था द्वारा अनधिकृत उपयोग के लिए दंड। ---
जो कोई भी,--- (क) अनुरोधकर्ता संस्था होते हुए, धारा 8 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करता है; या
(ख) ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था होने के नाते, यदि वह धारा 8ए की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करती है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या किसी कंपनी के मामले में एक लाख रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
जो कोई भी,--- (क) अनुरोधकर्ता संस्था होते हुए, धारा 8 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करता है; या
(ख) ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था होने के नाते, यदि वह धारा 8ए की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग करती है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने से, या किसी कंपनी के मामले में एक लाख रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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