The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 25अध्याय V · Grants, Accounts and Audit and Annual Report
धारा 25 · निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [25. निधि. -- (1) एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और उसमें जमा की जाएगी--
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और
(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं; और
(ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।]
(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और
(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं; और
(ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।]
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