The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 49अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 49 · सदस्य, पदाधिकारी आदि लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखने के दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
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