The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 15अध्याय IV · Unique Identification Authority of India
धारा 15 · अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, जो—
(क) दिवालिया घोषित है, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;
(ख) अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;
(ग) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो;
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) केंद्र सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ख) , खंड (घ) या खंड (ङ) के तहत नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(क) दिवालिया घोषित है, या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया है;
(ख) अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो;
(ग) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो;
(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ई) केंद्र सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ख) , खंड (घ) या खंड (ङ) के तहत नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
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