The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 22अध्याय IV · Unique Identification Authority of India
धारा 22 · प्राधिकरण की परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण की स्थापना के बाद से—
(क) भारत सरकार की योजना आयोग अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन. I दिनांक 28 जनवरी, 2009 के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी।
स्पष्टीकरण.— भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की परिसंपत्तियों में सभी अधिकार और शक्तियां, और सभी चल या अचल संपत्तियां, जिनमें विशेष रूप से नकद शेष, जमा और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार शामिल हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हों, और उनसे संबंधित सभी लेखा-पुस्तकें और अन्य दस्तावेज शामिल माने जाएंगे; और देनदारियों में सभी प्रकार के ऋण, देनदारियां और दायित्व शामिल माने जाएंगे;
(ख) खंड (क) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नामांकन के दौरान एकत्रित सभी डेटा और सूचना, किए गए प्रमाणीकरण के सभी विवरण, उत्पन्न ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए सभी अनुबंध और उक्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उस दिन से ठीक पहले, प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले सभी मामले और चीजें, प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए गए, किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध माने जाएंगे;
(ग) उस दिन से ठीक पहले उक्त विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को देय सभी धनराशि प्राधिकरण को देय मानी जाएगी; और
(घ) भारत के ऐसे विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध उस दिन से ठीक पहले शुरू किए गए या शुरू किए जा सकने वाले सभी मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा जारी रखी जा सकती हैं या प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती हैं।
(क) भारत सरकार की योजना आयोग अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशासन. I दिनांक 28 जनवरी, 2009 के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी।
स्पष्टीकरण.— भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की परिसंपत्तियों में सभी अधिकार और शक्तियां, और सभी चल या अचल संपत्तियां, जिनमें विशेष रूप से नकद शेष, जमा और ऐसी संपत्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार शामिल हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हों, और उनसे संबंधित सभी लेखा-पुस्तकें और अन्य दस्तावेज शामिल माने जाएंगे; और देनदारियों में सभी प्रकार के ऋण, देनदारियां और दायित्व शामिल माने जाएंगे;
(ख) खंड (क) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नामांकन के दौरान एकत्रित सभी डेटा और सूचना, किए गए प्रमाणीकरण के सभी विवरण, उत्पन्न ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए सभी अनुबंध और उक्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उस दिन से ठीक पहले, प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले सभी मामले और चीजें, प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए गए, किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध माने जाएंगे;
(ग) उस दिन से ठीक पहले उक्त विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को देय सभी धनराशि प्राधिकरण को देय मानी जाएगी; और
(घ) भारत के ऐसे विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध उस दिन से ठीक पहले शुरू किए गए या शुरू किए जा सकने वाले सभी मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा जारी रखी जा सकती हैं या प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
