The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 38अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 38 · केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में अनधिकृत पहुंच के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी, प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न होते हुए, जानबूझकर,---
(क) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुंच प्राप्त करता है या उस तक पहुंच सुरक्षित करता है;
(ख) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार से या किसी भी हटाने योग्य संग्रहण माध्यम में संग्रहीत किसी भी डेटा को डाउनलोड, कॉपी या निकालता है;
(ग) सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपॉज़िटरी में कोई वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक डालता है या डलवाता है;
(घ) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में मौजूद डेटा को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है;
(ई) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुंच को बाधित करता है या बाधित करने का कारण बनता है;
(f) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुँचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को पहुँच से वंचित करता है या वंचित करने का कारण बनता है;
(जी) धारा 28 की उपधारा (5) के उल्लंघन में कोई सूचना प्रकट करता है, या धारा 29 के उल्लंघन में सूचना साझा करता है, उपयोग करता है या प्रदर्शित करता है, या उपर्युक्त कृत्यों में से किसी में किसी व्यक्ति की सहायता करता है;
(h) किसी भी हटाने योग्य संग्रहण माध्यम या केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत किसी भी जानकारी को नष्ट करता है, हटाता है या परिवर्तित करता है या किसी भी माध्यम से उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है; या
(i) प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छुपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है, या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है।
उसे 1 [दस वर्ष] तक की कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
स्पष्टीकरण। --- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर संदूषक", "कंप्यूटर वायरस" और "क्षति" शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 43 के स्पष्टीकरण में क्रमशः दिया गया है, और "कंप्यूटर स्रोत कोड" शब्द का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।
(क) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुंच प्राप्त करता है या उस तक पहुंच सुरक्षित करता है;
(ख) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार से या किसी भी हटाने योग्य संग्रहण माध्यम में संग्रहीत किसी भी डेटा को डाउनलोड, कॉपी या निकालता है;
(ग) सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपॉज़िटरी में कोई वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक डालता है या डलवाता है;
(घ) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में मौजूद डेटा को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है;
(ई) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुंच को बाधित करता है या बाधित करने का कारण बनता है;
(f) केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक पहुँचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को पहुँच से वंचित करता है या वंचित करने का कारण बनता है;
(जी) धारा 28 की उपधारा (5) के उल्लंघन में कोई सूचना प्रकट करता है, या धारा 29 के उल्लंघन में सूचना साझा करता है, उपयोग करता है या प्रदर्शित करता है, या उपर्युक्त कृत्यों में से किसी में किसी व्यक्ति की सहायता करता है;
(h) किसी भी हटाने योग्य संग्रहण माध्यम या केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में संग्रहीत किसी भी जानकारी को नष्ट करता है, हटाता है या परिवर्तित करता है या किसी भी माध्यम से उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है; या
(i) प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छुपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है, या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है।
उसे 1 [दस वर्ष] तक की कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
स्पष्टीकरण। --- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर संदूषक", "कंप्यूटर वायरस" और "क्षति" शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 43 के स्पष्टीकरण में क्रमशः दिया गया है, और "कंप्यूटर स्रोत कोड" शब्द का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 10 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
