The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 33Aअध्याय VIA · Civil Penalties
धारा 33A · इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [अध्याय के माध्यम से]
नागरिक दंड
33ए. इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड। --- (1) यदि आधार प्रणाली में कोई संस्था इस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों, या प्राधिकरण द्वारा धारा 23ए के तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज, या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो ऐसी संस्था प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये तक के नागरिक दंड की पात्र होगी, और निरंतर विफलता की स्थिति में, पहले उल्लंघन के बाद विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपये तक के अतिरिक्त दंड की भी पात्र होगी।
(2) इस धारा के अधीन लगाए गए किसी भी जुर्माने की राशि, यदि अदा न की जाए, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के समान वसूल किया जा सकता है।]
नागरिक दंड
33ए. इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड। --- (1) यदि आधार प्रणाली में कोई संस्था इस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों, या प्राधिकरण द्वारा धारा 23ए के तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज, या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो ऐसी संस्था प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये तक के नागरिक दंड की पात्र होगी, और निरंतर विफलता की स्थिति में, पहले उल्लंघन के बाद विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपये तक के अतिरिक्त दंड की भी पात्र होगी।
(2) इस धारा के अधीन लगाए गए किसी भी जुर्माने की राशि, यदि अदा न की जाए, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के समान वसूल किया जा सकता है।]
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