The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 50अध्याय VIII · Miscellaneous
धारा 50 · निर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों का निष्पादन करने में नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा, जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी निर्देश देने से पहले प्राधिकरण को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा:
इसके अलावा, इस धारा में कोई भी बात केंद्र सरकार को प्राधिकरण द्वारा किए गए तकनीकी या प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देगी।
(2) केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी निर्देश देने से पहले प्राधिकरण को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा:
इसके अलावा, इस धारा में कोई भी बात केंद्र सरकार को प्राधिकरण द्वारा किए गए तकनीकी या प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देगी।
(2) केंद्र सरकार का निर्णय, चाहे प्रश्न नीतिगत हो या न हो, अंतिम होगा।
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