The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 30अध्याय VI · Protection of Information
धारा 30 · बायोमेट्रिक जानकारी को संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी माना जाता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्रित और संग्रहीत की गई बायोमेट्रिक जानकारी को "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" और "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी" माना जाएगा, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त और इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न करने की सीमा तक ऐसी जानकारी पर लागू होंगे।
स्पष्टीकरण।— इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ—
(क) "इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (आर) में दिया गया है;
(ख) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (टी) में दिया गया है;
(ग) "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 43ए की व्याख्या के खंड (iii) में दिया गया है।
स्पष्टीकरण।— इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ—
(क) "इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (आर) में दिया गया है;
(ख) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (टी) में दिया गया है;
(ग) "संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) की धारा 43ए की व्याख्या के खंड (iii) में दिया गया है।
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