The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 39अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 39 · सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपॉज़िटरी में डेटा के साथ छेड़छाड़ करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न होते हुए, आधार संख्या धारक से संबंधित जानकारी को संशोधित करने या उससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इरादे से केंद्रीय पहचान डेटा भंडार या किसी भी हटाने योग्य संग्रहण माध्यम में मौजूद डेटा का उपयोग करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है, उसे 1 [दस वर्ष] तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 10 वर्ष
- जुर्माना
- ₹10,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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