The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 11अध्याय IV · Unique Identification Authority of India
धारा 11 · प्राधिकरण की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जिसे भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाएगा, जो नामांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होगा और इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।
(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।
(4) प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है।
(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।
(4) प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है।
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