The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 34अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 34 · नामांकन के समय प्रतिरूपण करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी या जैव-मापी जानकारी प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह जीवित हो या मृत, वास्तविक हो या काल्पनिक, का रूप धारण करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹10,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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