The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 3Aअध्याय II · Enrolment
धारा 3A · बच्चों का आधार नंबर
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [3ए. बच्चों का आधार नंबर. --- (1) नामांकन एजेंसी, बच्चे के नामांकन के समय, बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की सहमति लेगी, और माता-पिता या अभिभावक को धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट विवरण सूचित करेगी।
(2) आधार संख्या धारक बच्चा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह महीने के भीतर, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण को अपनी आधार संख्या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और प्राधिकरण उसकी आधार संख्या रद्द कर देगा।
(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, किसी बच्चे को उस धारा के अंतर्गत किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह प्रमाणीकरण करवाकर या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है, या यदि किसी बच्चे को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।]
(2) आधार संख्या धारक बच्चा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह महीने के भीतर, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण को अपनी आधार संख्या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है और प्राधिकरण उसकी आधार संख्या रद्द कर देगा।
(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, किसी बच्चे को उस धारा के अंतर्गत किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह प्रमाणीकरण करवाकर या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है, या यदि किसी बच्चे को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है।]
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