The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
1 [(क) "आधार संख्या" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (3) के तहत किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या से है, और इसमें उस धारा की उपधारा (4) के तहत उत्पन्न कोई वैकल्पिक आभासी पहचान भी शामिल है; ]
2 [(अ) "आधार पारिस्थितिकी तंत्र" में नामांकन एजेंसियां, रजिस्ट्रार, अनुरोध करने वाली संस्थाएं, ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाएं और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य संस्था या संस्थाओं का समूह शामिल है;]
(ख) "आधार संख्या धारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत आधार संख्या जारी की गई है;
2 [(ba) "निर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य धारा 33B की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निर्णायक अधिकारी से है;
(बीबी) "अपीलीय न्यायाधिकरण" से तात्पर्य धारा 33सी की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण से है;]
(ग) "प्रमाणीकरण" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आधार संख्या, जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ, सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में प्रस्तुत की जाती है और ऐसा भंडार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी सत्यता या असत्यता का सत्यापन करता है;
(घ) "प्रमाणीकरण अभिलेख" से तात्पर्य अनुरोधकर्ता इकाई के प्रमाणीकरण और पहचान के समय और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के अभिलेख से है;
(ई) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है;
(f) "लाभ" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु स्वरूप प्रदान किए गए किसी भी लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत या भुगतान से है तथा इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अन्य लाभ भी शामिल हैं;
(जी) "बायोमेट्रिक जानकारी" से तात्पर्य फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषताओं से है जिन्हें विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(h) "केंद्रीय पहचान डेटा भंडार" से तात्पर्य एक या एक से अधिक स्थानों पर स्थित एक केंद्रीकृत डेटाबेस से है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबरों के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों की संबंधित जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी और उससे संबंधित अन्य जानकारी शामिल होती है;
(i) अध्यक्ष" से तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;
3 [(यानी) "बालक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;]
(j) "कोर बायोमेट्रिक सूचना" से तात्पर्य उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषता से है जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(k) "जनसांख्यिकीय जानकारी" में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जैसा कि आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होगा;
(एल) "नामांकन एजेंसी" से तात्पर्य प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और जैवमापी जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त एजेंसी से है;
(m) "नामांकन" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसके द्वारा नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है, ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी की जा सके;
(n) किसी व्यक्ति के संबंध में "पहचान संबंधी जानकारी" में उसका आधार नंबर, उसकी बायोमेट्रिक जानकारी और उसकी जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है;
(ओ) "सदस्य" में धारा 12 के तहत नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं;
(पी) "अधिसूचना" का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है और "अधिसूचित" शब्द को उसके संबंधित अर्थों और व्याकरणिक विविधताओं के साथ तदनुसार समझा जाएगा;
3 [(पीए) "ऑफ़लाइन सत्यापन" का अर्थ है, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट ऑफ़लाइन तरीकों के माध्यम से प्रमाणीकरण के बिना आधार संख्या धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया;
(pb) "ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था" से तात्पर्य किसी आधार संख्या धारक का ऑफ़लाइन सत्यापन करने की इच्छुक किसी भी संस्था से है;]
(q) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(आर) "पात्रता के अभिलेख" से तात्पर्य किसी कार्यक्रम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए या उसके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों, सब्सिडी या सेवाओं के अभिलेखों से है;
(s) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों का नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से है;
(टी) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
(u) "अनुरोधकर्ता इकाई" से तात्पर्य ऐसी एजेंसी या व्यक्ति से है जो प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में किसी व्यक्ति का आधार नंबर, और जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करती है;
(v) "निवासी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों में कुल मिलाकर एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में निवास कर चुका हो;
(w) "सेवा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदान की जाने वाली किसी भी व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या किसी अन्य सहायता से है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सेवाएं भी शामिल हैं;
(x) "सब्सिडी" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, अनुदान या विनियोजन से है तथा इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सब्सिडी भी शामिल हैं।
1 [(क) "आधार संख्या" से तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (3) के तहत किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या से है, और इसमें उस धारा की उपधारा (4) के तहत उत्पन्न कोई वैकल्पिक आभासी पहचान भी शामिल है; ]
2 [(अ) "आधार पारिस्थितिकी तंत्र" में नामांकन एजेंसियां, रजिस्ट्रार, अनुरोध करने वाली संस्थाएं, ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाएं और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य संस्था या संस्थाओं का समूह शामिल है;]
(ख) "आधार संख्या धारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत आधार संख्या जारी की गई है;
2 [(ba) "निर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य धारा 33B की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निर्णायक अधिकारी से है;
(बीबी) "अपीलीय न्यायाधिकरण" से तात्पर्य धारा 33सी की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण से है;]
(ग) "प्रमाणीकरण" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आधार संख्या, जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ, सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में प्रस्तुत की जाती है और ऐसा भंडार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी सत्यता या असत्यता का सत्यापन करता है;
(घ) "प्रमाणीकरण अभिलेख" से तात्पर्य अनुरोधकर्ता इकाई के प्रमाणीकरण और पहचान के समय और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के अभिलेख से है;
(ई) "प्राधिकरण" से तात्पर्य धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है;
(f) "लाभ" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु स्वरूप प्रदान किए गए किसी भी लाभ, उपहार, पुरस्कार, राहत या भुगतान से है तथा इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अन्य लाभ भी शामिल हैं;
(जी) "बायोमेट्रिक जानकारी" से तात्पर्य फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषताओं से है जिन्हें विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(h) "केंद्रीय पहचान डेटा भंडार" से तात्पर्य एक या एक से अधिक स्थानों पर स्थित एक केंद्रीकृत डेटाबेस से है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबरों के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों की संबंधित जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी और उससे संबंधित अन्य जानकारी शामिल होती है;
(i) अध्यक्ष" से तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;
3 [(यानी) "बालक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;]
(j) "कोर बायोमेट्रिक सूचना" से तात्पर्य उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन, या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषता से है जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(k) "जनसांख्यिकीय जानकारी" में किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जैसा कि आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, भाषा, पात्रता के रिकॉर्ड, आय या चिकित्सा इतिहास शामिल नहीं होगा;
(एल) "नामांकन एजेंसी" से तात्पर्य प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और जैवमापी जानकारी एकत्र करने के लिए नियुक्त एजेंसी से है;
(m) "नामांकन" से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसके द्वारा नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है, ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी की जा सके;
(n) किसी व्यक्ति के संबंध में "पहचान संबंधी जानकारी" में उसका आधार नंबर, उसकी बायोमेट्रिक जानकारी और उसकी जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है;
(ओ) "सदस्य" में धारा 12 के तहत नियुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं;
(पी) "अधिसूचना" का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है और "अधिसूचित" शब्द को उसके संबंधित अर्थों और व्याकरणिक विविधताओं के साथ तदनुसार समझा जाएगा;
3 [(पीए) "ऑफ़लाइन सत्यापन" का अर्थ है, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट ऑफ़लाइन तरीकों के माध्यम से प्रमाणीकरण के बिना आधार संख्या धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया;
(pb) "ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्था" से तात्पर्य किसी आधार संख्या धारक का ऑफ़लाइन सत्यापन करने की इच्छुक किसी भी संस्था से है;]
(q) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(आर) "पात्रता के अभिलेख" से तात्पर्य किसी कार्यक्रम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए या उसके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों, सब्सिडी या सेवाओं के अभिलेखों से है;
(s) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों का नामांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से है;
(टी) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
(u) "अनुरोधकर्ता इकाई" से तात्पर्य ऐसी एजेंसी या व्यक्ति से है जो प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा भंडार में किसी व्यक्ति का आधार नंबर, और जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करती है;
(v) "निवासी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से ठीक पहले के बारह महीनों में कुल मिलाकर एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में निवास कर चुका हो;
(w) "सेवा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में प्रदान की जाने वाली किसी भी व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या किसी अन्य सहायता से है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सेवाएं भी शामिल हैं;
(x) "सब्सिडी" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, अनुदान या विनियोजन से है तथा इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सब्सिडी भी शामिल हैं।
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