The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 20अध्याय IV · Unique Identification Authority of India
धारा 20 · रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकरण की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी—
(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति या प्राधिकरण के गठन में कोई दोष;
(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या
(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।
(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति या प्राधिकरण के गठन में कोई दोष;
(ख) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या
(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।
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