The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 36अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 36 · प्रतिरूपण के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत न होते हुए भी, शब्दों, आचरण या व्यवहार द्वारा यह आशय व्यक्त करता है कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत है, उसे तीन वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या, किसी कंपनी के मामले में, एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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