The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016. 29अध्याय VI · Protection of Information
धारा 29 · सूचना साझा करने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित या निर्मित कोई भी मूल बायोमेट्रिक जानकारी निम्नलिखित नहीं होगी--
(क) किसी भी कारण से किसी के साथ साझा किया गया हो; या
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत आधार संख्या उत्पन्न करने और प्रमाणीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया हो।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित या निर्मित की गई पहचान संबंधी जानकारी, मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अतिरिक्त, केवल इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ही साझा की जा सकती है।
1 [(3) अनुरोधकर्ता इकाई या ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली इकाई के पास उपलब्ध कोई भी पहचान जानकारी नहीं होगी--
(क) प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया हो; या
(ख) प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट की गई जानकारी:
बशर्ते कि खंड (क) और (ख) के अंतर्गत उद्देश्य स्पष्ट और सटीक भाषा में हों जो व्यक्ति को समझ में आ सकें।]
(4) इस अधिनियम के अंतर्गत आधार संख्या धारक के संबंध में एकत्रित या निर्मित कोई आधार संख्या 2 [, जनसांख्यिकीय जानकारी या फोटोग्राफ] सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं की जाएगी, सिवाय उन उद्देश्यों के लिए जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
(क) किसी भी कारण से किसी के साथ साझा किया गया हो; या
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत आधार संख्या उत्पन्न करने और प्रमाणीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया हो।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित या निर्मित की गई पहचान संबंधी जानकारी, मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी के अतिरिक्त, केवल इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ही साझा की जा सकती है।
1 [(3) अनुरोधकर्ता इकाई या ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली इकाई के पास उपलब्ध कोई भी पहचान जानकारी नहीं होगी--
(क) प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया हो; या
(ख) प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट की गई जानकारी:
बशर्ते कि खंड (क) और (ख) के अंतर्गत उद्देश्य स्पष्ट और सटीक भाषा में हों जो व्यक्ति को समझ में आ सकें।]
(4) इस अधिनियम के अंतर्गत आधार संख्या धारक के संबंध में एकत्रित या निर्मित कोई आधार संख्या 2 [, जनसांख्यिकीय जानकारी या फोटोग्राफ] सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं की जाएगी, सिवाय उन उद्देश्यों के लिए जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
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