WLP Act 60अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 60 · सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।
(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या संभाव्यतः होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध न होगी ।
(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4क 2[, अध्याय 4ख] में निर्दिष्ट प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी ।
(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या संभाव्यतः होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध न होगी ।
(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4क 2[, अध्याय 4ख] में निर्दिष्ट प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी ।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
