WLP Act 4अध्याय II · Authorities to Be Appointed or Constitutes Under the Act
धारा 4 · मुख्य वन्य जीव संरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए,-
(क) एक मुख्य वन्य जीव संरक्षक;
(ख) वन्य जीव संरक्षक;
(खख) अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक;
(ग) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो आवश्यक हों,
नियुक्त कर सकेगी ।
(2) मुख्य वन्य जीव संरक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दे ।
(3) इस धारा के अधीन नियुक्त [वन्य जीव संरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक] और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य वन्य जीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे ।
(क) एक मुख्य वन्य जीव संरक्षक;
(ख) वन्य जीव संरक्षक;
(खख) अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक;
(ग) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो आवश्यक हों,
नियुक्त कर सकेगी ।
(2) मुख्य वन्य जीव संरक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दे ।
(3) इस धारा के अधीन नियुक्त [वन्य जीव संरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव संरक्षक] और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मुख्य वन्य जीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे ।
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