WLP Act 18Aअध्याय IV · Sanctuaries
धारा 18A · अभयारण्यों की सुरक्षा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जब राज्य सरकार धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उस उपधारा के अधीन किसी आरक्षित वन या राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में समाविष्ट नहीं है, अभयारण्य के रूप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा करती है, तो धारा 27 से धारा 33क तक के (जिनके अंतर्गत दोनों धाराएं हैं) उपबंध तत्काल प्रभावी होंगे ।
(2) जब तक धारा 19 से धारा 24 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार, सरकारी अभिलेखों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों के अनुसार र्इंधन, चारा और अन्य वन उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ।
(2) जब तक धारा 19 से धारा 24 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार, सरकारी अभिलेखों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों के अनुसार र्इंधन, चारा और अन्य वन उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ।
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