WLP Act 58Pअध्याय VIA · Forfeiture of Property Derived from Illegal Hunting and Trade
धारा 58P · कब्जा लेने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां इस अध्याय के अधीन कोई संपत्ति राज्य सरकार को समपहृत की जाने वाली घोषित की गई है या जहां प्रभावित व्यक्ति, धारा 58ट की उपधारा (1) के अधीन शोध्य जुर्माने का संदाय उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर करने में असफल रहता है वहां, सक्षम प्राधिकारी, प्रभावित व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति को भी, जिसके कब्जे में उक्त संपत्ति है, उसका कब्जा धारा 58छ के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त आदेश की तामील के 30 दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करने का आदेश कर सकेगा ।
(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो प्रशासक, उक्त संपत्ति का कब्जा ले सकता है और उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो ।
(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजनार्थ, अपनी सहायता के लिए पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और उस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का पालन करे ।
(2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो प्रशासक, उक्त संपत्ति का कब्जा ले सकता है और उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो ।
(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजनार्थ, अपनी सहायता के लिए पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और उस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का पालन करे ।
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