WLP Act 3अध्याय II · Authorities to Be Appointed or Constitutes Under the Act
धारा 3 · निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-
(क) एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक;
(ग) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगी ।
(2) निदेशक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दे ।
(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से निदेशक की सहायता करने की अपेक्षा की जाएगी ।
(क) एक वन्य जीव परिरक्षण निदेशक;
(ग) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो आवश्यक हों, नियुक्त कर सकेगी ।
(2) निदेशक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर दे ।
(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से निदेशक की सहायता करने की अपेक्षा की जाएगी ।
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