WLP Act 59अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 59 · अधिकारियों का लोक सेवक होना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[अध्याय 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी तथा] अध्याय 4क [, अध्याय 4ख] में निर्दिष्ट अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।
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