WLP Act 54अध्याय VI · Prevention and Detection of Offences
धारा 54 · अपराधों का शमन करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, वन्य जीव संरक्षण निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को जो वन्य जीव परिरक्षण सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का नहीं है और राज्य सरकार के मामले में, इसी प्रकार की रीति से मुख्य वन्य जीव संरक्षक को या किसी अन्य अधिकारी को जो उप वनपाल से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है, उस अपराध के शमन के रूप में जिसकी बाबत यह संदेह है कि वह ऐसे व्यक्ति ने किया है, किसी धन राशि के संदाय को स्वीकार करने के लिए सशक्त कर सकेगी ।
(2) ऐसे अधिकारी को ऐसी धन की राशि के संदाय पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
(3) किसी अपराध का शमन करने वाला अधिकारी, अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के रद्दकरण का आदेश कर सकेगा या यदि ऐसा करने के लिए वह स्वयं सशक्त नहीं है तो ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारी से ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को रद्द करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।
(4) उपधारा (1) के अधीन स्वीकार की गई या स्वीकार किए जाने के लिए करार पाई गई धनराशि, किसी भी दशा में, पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :
परन्तु किसी ऐसे अपराध का, जिसके लिए धारा 51 में कारावास की न्यूनतम अवधि विहित की गई है, शमन नहीं किया जाएगा ।]
(2) ऐसे अधिकारी को ऐसी धन की राशि के संदाय पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और अपराध के संबंध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
(3) किसी अपराध का शमन करने वाला अधिकारी, अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के रद्दकरण का आदेश कर सकेगा या यदि ऐसा करने के लिए वह स्वयं सशक्त नहीं है तो ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारी से ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र को रद्द करने के लिए अनुरोध कर सकेगा ।
(4) उपधारा (1) के अधीन स्वीकार की गई या स्वीकार किए जाने के लिए करार पाई गई धनराशि, किसी भी दशा में, पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :
परन्तु किसी ऐसे अपराध का, जिसके लिए धारा 51 में कारावास की न्यूनतम अवधि विहित की गई है, शमन नहीं किया जाएगा ।]
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