WLP Act 28अध्याय IV · Sanctuaries
धारा 28 · अनुज्ञापत्र का दिया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मुख्य वन्य जीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र दे सकेगा, अर्थात् :-
(क) वन्य जीव के अन्वेषण या अध्ययन और उसके प्रासंगिक या आनुषंगिक प्रयोजन;
(ख) फोटोचित्रण;
(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान;
(घ) पर्यटन;
(ङ) अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारबार करना ।
(2) किसी अभयारण्य में प्रवेश या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा ।
(क) वन्य जीव के अन्वेषण या अध्ययन और उसके प्रासंगिक या आनुषंगिक प्रयोजन;
(ख) फोटोचित्रण;
(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान;
(घ) पर्यटन;
(ङ) अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारबार करना ।
(2) किसी अभयारण्य में प्रवेश या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा ।
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