WLP Act 36Aअध्याय IV · Natioanl Parks
धारा 36A · संरक्षण आरक्षिति की घोषणा और प्रबंधन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, सरकार के स्वामित्वाधीन किसी क्षेत्र को, विशिष्टतः ऐसे क्षेत्रों को, जो राष्ट्रीय उपवनों और अभयारण्यों के पार्श्वस्थ हैं और ऐसे क्षेत्रों को जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ते हैं, भू-परिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों, वनस्पतियों तथा प्राणियों और उनके आवास की सुरक्षा करने के लिए संरक्षण आरक्षिति के रूप में घोषित कर सकेगी :
परन्तु जहां संरक्षण आरक्षिति में ऐसी कोई भूमि सम्मिलित है, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन हो तो ऐसी घोषणा करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की जाएगी ।
(2) धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खंड (ख) और खंड (ग) के उपबंध किसी संरक्षण आरक्षिति के संबंध में, यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं ।
परन्तु जहां संरक्षण आरक्षिति में ऐसी कोई भूमि सम्मिलित है, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन हो तो ऐसी घोषणा करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की जाएगी ।
(2) धारा 18 की उपधारा (2), धारा 27 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 30, धारा 32 तथा धारा 33 के खंड (ख) और खंड (ग) के उपबंध किसी संरक्षण आरक्षिति के संबंध में, यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं ।
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