WLP Act 38Pअध्याय IV · National Tiger Conservation Authority
धारा 38P · संचालन समिति का गठन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, व्याघ्र रेंज राज्यों के भीतर व्याघ्र, सह परभक्षी और भक्ष्य पशुओं के समन्वय, मानिटरी, संरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति का गठन कर सकेगी ।
(2) संचालन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं-
(क) मुख्यमंत्री-अध्यक्ष;
(ख) वन्य जीव का भारसाधक मंत्री-उपाध्यक्ष;
(ग) उतने सरकारी सदस्य जो पांच से अधिक न हों, जिनके अन्तर्गत व्याघ्र आरक्षिति के दो क्षेत्र निदेशक या राष्ट्रीय उद्यान का निदेशक भी हैं, और उनमें से एक राज्य सरकारों के जनजातीय मामलों से संबंधित विभागों से होगा;
(घ) तीन विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्य जीव संरक्षण में अर्हताएं और अनुभव हैं, जिनमें से कम से कम एक जनजाति विकास क्षेत्र से होगा;
(ङ) राज्य जनजाति सलाहकार परिषद् से दो सदस्य;
(च) पंचायती राज तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित राज्य सरकार के विभागों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि;
(छ) राज्य का मुख्य वन्य जीव संरक्षक पदेन सदस्य-सचिव होगा ।
(2) संचालन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं-
(क) मुख्यमंत्री-अध्यक्ष;
(ख) वन्य जीव का भारसाधक मंत्री-उपाध्यक्ष;
(ग) उतने सरकारी सदस्य जो पांच से अधिक न हों, जिनके अन्तर्गत व्याघ्र आरक्षिति के दो क्षेत्र निदेशक या राष्ट्रीय उद्यान का निदेशक भी हैं, और उनमें से एक राज्य सरकारों के जनजातीय मामलों से संबंधित विभागों से होगा;
(घ) तीन विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्य जीव संरक्षण में अर्हताएं और अनुभव हैं, जिनमें से कम से कम एक जनजाति विकास क्षेत्र से होगा;
(ङ) राज्य जनजाति सलाहकार परिषद् से दो सदस्य;
(च) पंचायती राज तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित राज्य सरकार के विभागों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि;
(छ) राज्य का मुख्य वन्य जीव संरक्षक पदेन सदस्य-सचिव होगा ।
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