WLP Act 18अध्याय IV · Sanctuaries
धारा 18 · अभयारण्य की घोषणा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय सागरखंड को अभयारण्य गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, यदि वह यह समझती है कि ऐसा क्षेत्र, वन्य जीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात, प्राकृति या प्राणी विज्ञान-जात महत्व का है ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, यथासंभव निकटतम रूप से, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।
स्पष्टीकरण-इस धारा में प्रयोजनों के लिए क्षेत्र की सड़कों, नदियों, टीलों या अन्य सुज्ञात या सरलता से बोध गम्य सीमाओं से वर्गित करना पर्याप्त होगा ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, यथासंभव निकटतम रूप से, ऐसे क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।
स्पष्टीकरण-इस धारा में प्रयोजनों के लिए क्षेत्र की सड़कों, नदियों, टीलों या अन्य सुज्ञात या सरलता से बोध गम्य सीमाओं से वर्गित करना पर्याप्त होगा ।
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