WLP Act 40Aअध्याय V · Trade or Commerce in Wild Animals, Animal Articles and Trophies
धारा 40A · कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी, प्राणियों से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी को जो उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में है जिसके संबंध में धारा 40 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन कोई घोषणा नहीं की गई थी, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को, जो विहित किया जाए, घोषित करे ।
(2) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 40 के अतिक्रमण के लिए की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी लंबित कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा ।
(3) उपधारा (1) के अधीन घोषित किसी बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी, या असंसाधित ट्राफी के संबंध में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कार्रवाई की जाएगी ।]
(2) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 40 के अतिक्रमण के लिए की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सभी लंबित कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा ।
(3) उपधारा (1) के अधीन घोषित किसी बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी, या असंसाधित ट्राफी के संबंध में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कार्रवाई की जाएगी ।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
