WLP Act 58Bअध्याय VIA · Forfeiture of Property Derived from Illegal Hunting and Trade
धारा 58B · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) अपील अधिकरण" से धारा 58ढ के अधीन गठित समहृत सम्पत्ति के लिए अपील अधिकरण अभिप्रेत है;
(ख) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन समपहृत की जा सकती है, सहयुक्त" के अंतर्गत निम्लिखित है :-
(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रबंध या उसके हिसाब का रखरखाव कर रहा था या कर रहा है;
(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत व्यक्तियों का कोई संगम, व्यष्टियों का निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी, जिसका ऐसा व्यक्ति, सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;
(iii) कोई व्यक्ति, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संगम, व्यष्टियों के निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का किसी ऐसे समय सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है, जब ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;
(iv) कोई व्यक्ति, जो उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्तियों के संगम, व्यष्टियों के निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी के कार्यों के प्रबंध या हिसाब का रखरखाव कर रहा था या कर रहा है;
(v) किसी न्यास की न्यासी, जहां-
(1) वह न्यास ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित किया गया है; या
(2) न्यास राशियों में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई आस्तियों का मूल्य (जिसमें उसके द्वारा पहले से अभिदाय की गई आस्तियों, यदि कोई हों, का मूल्य भी सम्मिलित है) उस तारीख को जिसको अभिदाय किया जाता है, न्यास की आस्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से उस तारीख को कम न हो;
(vi) जहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई सम्पत्ति उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास धारित है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति;
(ग) सक्षम प्राधिकारी" से धारा 58घ के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) छिपाया जाना" से सम्पत्ति के स्वरूप, स्रोत, व्ययन, संचलन या स्वामित्व को छिपाना या बदलना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रॅानिक पारेषण द्वारा या किन्हीं अन्य साधनों से ऐसी सम्पत्ति का संचलन या संपरिवर्तन करना भी है;
(ङ) रोक लगाने" से धारा 58च के अधीन जारी किए गए आदेश द्वारा सम्पत्ति के अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन द्वारा संचलन को अस्थायी तौर पर प्रतिषिद्ध करना अभिप्रेत है;
(च) पहचान करना" में सम्मिलित है इस बात का सबूत स्थापित करना कि वह संपत्ति वन्य जीव और उसके उत्पादों के अवैध आखेटन और व्यापार से व्युत्पन्न थी या उसमें प्रयोग की गई थी ;
(छ) ऐसे व्यक्ति जिसे यह अध्याय लागू होता है, के संबंध में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" से अभिप्रेत है,-
(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा, अवैध आखेटन और वन्य जीव और उसके उत्पादों तथा उनके व्युत्पन्नों के व्यापार से व्युत्पन्न या उनसे अभिप्राप्त या उनके कारण हुई किसी आय, उपार्जनों या आस्तियों से या उनके माध्यम से पूर्णतः या भागतः अर्जित कोई संपत्ति;
(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी प्रतिफल के लिए या किन्हीं साधनों द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, जो पूर्णतः या भागतः उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति से आय अथवा उपार्जन से संबंधित हो, और इसमें सम्मिलित हैं-
(अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई संपत्ति जो उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के संबंध में इस खंड के अधीन अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती यदि उक्त पूर्ववर्ती धारक उसे धारण करना छोड़े नहीं । जब तक कि ऐसे व्यक्ति यदि कोई अन्य व्यक्ति जिसने उक्त पूर्ववर्ती धारक के पश्चात् किसी समय सम्पत्ति धारित न की हो या जहां दो या अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हों, वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अंतिम धारक सद्भावपूर्वक पर्याप्त प्रतिफल के लिए अंतरिती है या था;
(आ) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए या किन्हीं साधनों द्वारा अर्जित ऐसी सम्पत्ति जो पूर्णतः या भागतः मद (क) के अधीन आने वाली अन्य किसी संपत्ति से या उसकी आय या उपार्जनों से संबंधित है ।
(ज) संपत्ति" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां, चाहे मूर्त हो या अमूर्त, स्थावर हो या जंगम, साकार हो या निराकार और वन्य जीव तथा उसके उत्पादों के अवैध आखेट और व्यापार से व्युत्पन्न ऐसी संपत्ति या आस्तियों में हित या उस पर हक के साक्षी विलेख और लिखतें ;
(झ) संबंधी" से अभिप्रेत है,-
(1) व्यक्ति का पति या की पत्नी;
(2) व्यक्ति का भाई या की बहन;
(3) व्यक्ति के पति या की पत्नी का भाई या बहन;
(4) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशागत वंशज;
(5) व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या पारंपरिक वंशज;
(6) उपखंड (2), उपखंड (3), उपखंड (4) या उपखंड (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या की पत्नी;
(7) उपखंड (2) या उपखंड (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पारंपरिक वंशज;
(ञ) पता लगाने" से अभिप्रेत है संपत्ति के स्वरूप, स्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना;
(ट) न्यास" से कोई अन्य विधिक बाध्यता भी सम्मिलित है ।
(क) अपील अधिकरण" से धारा 58ढ के अधीन गठित समहृत सम्पत्ति के लिए अपील अधिकरण अभिप्रेत है;
(ख) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन समपहृत की जा सकती है, सहयुक्त" के अंतर्गत निम्लिखित है :-
(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रबंध या उसके हिसाब का रखरखाव कर रहा था या कर रहा है;
(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत व्यक्तियों का कोई संगम, व्यष्टियों का निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी, जिसका ऐसा व्यक्ति, सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;
(iii) कोई व्यक्ति, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संगम, व्यष्टियों के निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का किसी ऐसे समय सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है, जब ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है;
(iv) कोई व्यक्ति, जो उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्तियों के संगम, व्यष्टियों के निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी के कार्यों के प्रबंध या हिसाब का रखरखाव कर रहा था या कर रहा है;
(v) किसी न्यास की न्यासी, जहां-
(1) वह न्यास ऐसे व्यक्ति द्वारा सृजित किया गया है; या
(2) न्यास राशियों में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदाय की गई आस्तियों का मूल्य (जिसमें उसके द्वारा पहले से अभिदाय की गई आस्तियों, यदि कोई हों, का मूल्य भी सम्मिलित है) उस तारीख को जिसको अभिदाय किया जाता है, न्यास की आस्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से उस तारीख को कम न हो;
(vi) जहां सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई सम्पत्ति उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास धारित है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति;
(ग) सक्षम प्राधिकारी" से धारा 58घ के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) छिपाया जाना" से सम्पत्ति के स्वरूप, स्रोत, व्ययन, संचलन या स्वामित्व को छिपाना या बदलना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रॅानिक पारेषण द्वारा या किन्हीं अन्य साधनों से ऐसी सम्पत्ति का संचलन या संपरिवर्तन करना भी है;
(ङ) रोक लगाने" से धारा 58च के अधीन जारी किए गए आदेश द्वारा सम्पत्ति के अंतरण, संपरिवर्तन, व्ययन द्वारा संचलन को अस्थायी तौर पर प्रतिषिद्ध करना अभिप्रेत है;
(च) पहचान करना" में सम्मिलित है इस बात का सबूत स्थापित करना कि वह संपत्ति वन्य जीव और उसके उत्पादों के अवैध आखेटन और व्यापार से व्युत्पन्न थी या उसमें प्रयोग की गई थी ;
(छ) ऐसे व्यक्ति जिसे यह अध्याय लागू होता है, के संबंध में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" से अभिप्रेत है,-
(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा, अवैध आखेटन और वन्य जीव और उसके उत्पादों तथा उनके व्युत्पन्नों के व्यापार से व्युत्पन्न या उनसे अभिप्राप्त या उनके कारण हुई किसी आय, उपार्जनों या आस्तियों से या उनके माध्यम से पूर्णतः या भागतः अर्जित कोई संपत्ति;
(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, किसी प्रतिफल के लिए या किन्हीं साधनों द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, जो पूर्णतः या भागतः उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति से आय अथवा उपार्जन से संबंधित हो, और इसमें सम्मिलित हैं-
(अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई संपत्ति जो उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के संबंध में इस खंड के अधीन अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती यदि उक्त पूर्ववर्ती धारक उसे धारण करना छोड़े नहीं । जब तक कि ऐसे व्यक्ति यदि कोई अन्य व्यक्ति जिसने उक्त पूर्ववर्ती धारक के पश्चात् किसी समय सम्पत्ति धारित न की हो या जहां दो या अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हों, वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अंतिम धारक सद्भावपूर्वक पर्याप्त प्रतिफल के लिए अंतरिती है या था;
(आ) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए या किन्हीं साधनों द्वारा अर्जित ऐसी सम्पत्ति जो पूर्णतः या भागतः मद (क) के अधीन आने वाली अन्य किसी संपत्ति से या उसकी आय या उपार्जनों से संबंधित है ।
(ज) संपत्ति" से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां, चाहे मूर्त हो या अमूर्त, स्थावर हो या जंगम, साकार हो या निराकार और वन्य जीव तथा उसके उत्पादों के अवैध आखेट और व्यापार से व्युत्पन्न ऐसी संपत्ति या आस्तियों में हित या उस पर हक के साक्षी विलेख और लिखतें ;
(झ) संबंधी" से अभिप्रेत है,-
(1) व्यक्ति का पति या की पत्नी;
(2) व्यक्ति का भाई या की बहन;
(3) व्यक्ति के पति या की पत्नी का भाई या बहन;
(4) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशागत वंशज;
(5) व्यक्ति के पति या पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या पारंपरिक वंशज;
(6) उपखंड (2), उपखंड (3), उपखंड (4) या उपखंड (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या की पत्नी;
(7) उपखंड (2) या उपखंड (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पारंपरिक वंशज;
(ञ) पता लगाने" से अभिप्रेत है संपत्ति के स्वरूप, स्रोत, व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अवधारण करना;
(ट) न्यास" से कोई अन्य विधिक बाध्यता भी सम्मिलित है ।
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