WLP Act 5Cअध्याय II · Authorities to Be Appointed or Constitutes Under the Act
धारा 5C · राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे उपायों द्वारा, जो वह ठीक समझे, वन्य जीव और वनों के संरक्षण और विकास का संवर्धन करे ।
(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसमें निर्दिष्ट अध्युपाय निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,-
(क) नीतियां बनाना और वन्य जीव संरक्षण का संवर्धन करने तथा वन्य जीव और उसके उत्पादों की चोरी और उसके अवैध व्यापार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए उपायों और साधनों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;
(ख) राष्ट्रीय उपवनों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंध पर तथा उन क्षेत्रों में क्रियाकलापों के निर्बंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना;
(ग) वन्य जीव या उनके आवासों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रभाव निर्धारण करना या करवाना;
(घ) देश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके सुधार के लिए उपाय सुझाना; और
(ङ) देश में वन्य जीवन पर दो वर्ष में कम से कम एक बार प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रकाशित करवाना ।
(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसमें निर्दिष्ट अध्युपाय निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,-
(क) नीतियां बनाना और वन्य जीव संरक्षण का संवर्धन करने तथा वन्य जीव और उसके उत्पादों की चोरी और उसके अवैध व्यापार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए उपायों और साधनों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना;
(ख) राष्ट्रीय उपवनों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंध पर तथा उन क्षेत्रों में क्रियाकलापों के निर्बंधन से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना;
(ग) वन्य जीव या उनके आवासों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और क्रियाकलापों का प्रभाव निर्धारण करना या करवाना;
(घ) देश में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके सुधार के लिए उपाय सुझाना; और
(ङ) देश में वन्य जीवन पर दो वर्ष में कम से कम एक बार प्रास्थिति रिपोर्ट तैयार करना और उसे प्रकाशित करवाना ।
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