PMV Rules 8अध्याय II · Licensing of Drivers of Motor Vehicles
धारा 8 · अपीलों का संचालन और सुनवाई
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[धारा 29(2)(ख)] - (1) धारा 17 की उपधारा (2) या धारा 19 की उपधारा (3) के तहत अपील दो प्रतियों में ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी एक प्रति पर दस रुपये की नकद रसीद या राजकोषीय चालान होगा, जिसमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेश पर आपत्ति के आधार संक्षेप में बताए जाएंगे और इसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।
(2)
जब उप-नियम (1) के अंतर्गत अपील की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में सूचना जारी की जाएगी जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी निर्दिष्ट करे।(3)
अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी आगे की जाँच, यदि आवश्यक हो, करने के बाद, उस आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या निरस्त कर सकता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है और तदनुसार आदेश देगा।(4)
उप-नियम (1) के अंतर्गत अपील करने वाला कोई भी व्यक्ति अपील के विरुद्ध आदेशों के संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास दाखिल किए गए किसी भी दस्तावेज की प्रति प्रति पृष्ठ [पांच रुपये] [पंजाब सरकार अधिसूचना संख्या GSR84/CA/59/88/Ss.28, 38, 65, 93/Amd.(1)94 द्वारा प्रतिस्थापित] की दर से शुल्क का भुगतान करके प्राप्त कर सकता है।(5)
उप-नियम (1) के अंतर्गत अपील करने वाला कोई भी व्यक्ति, नकद रसीद या राजकोषीय चालान सहित आवेदन प्रस्तुत करके अपीलीय प्राधिकारी की फाइल का निरीक्षण करने का हकदार होगा।(क)
तत्काल निरीक्षण के संबंध में - [बीस रुपये] [पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या GSR84/CA/59/88/Ss.28, 38, 65, 93/Amd.(1)94 द्वारा प्रतिस्थापित] ; और(ख)
साधारण निरीक्षण के संबंध में - पाँच रुपये;(6)
अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में दिए गए आदेश की प्रति प्रति पृष्ठ [पांच रुपये] [पंजाब सरकार अधिसूचना संख्या GSR84/CA/59/88/Ss.28, 38, 65, 93/Amd.(1)94 द्वारा प्रतिस्थापित] की दर से शुल्क के भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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