PMV Rules 138अध्याय VIII · Construction, Equipment and Maintenance of Motor Vehicles
धारा 138 · ड्राइवर के साथ संचार
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[धारा 111] - [(1) प्रत्येक परिवहन वाहन, चाहे वह यात्रियों, माल या व्यक्तियों के उपयोग के लिए हो, या किसी शैक्षणिक संस्था के स्वामित्व वाले वाहन में हो, जिसमें चालक की सीट यात्रियों, माल या व्यक्तियों के डिब्बे से एक निश्चित विभाजन द्वारा अलग की गई हो, जिसे आसानी से खोला न जा सके, उसमें कुशल साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्री, व्यक्ति, चालक या सफाईकर्मी, जो ऐसे डिब्बे में पीछे बैठे हों, चालक को संकेत दे सकें जब उन्हें कोई तेज गति से चलने वाला वाहन उनकी यात्रा कर रहे वाहन की ओर आता हुआ दिखाई दे।] [पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या GSR 45/CA 50/88/P. 111/Amd. (11)/2000, दिनांक 19.5.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।] (2) प्रत्येक मालवाहक वाहन या ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन में संचार के कुशल साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि सफाईकर्मी या कंडक्टर चालक को वाहन रोकने का संकेत दे सके या तेज गति से चलने वाले वाहन को रास्ता देने के लिए चेतावनी दे सके। संचार घंटी का कनेक्शन एडेप्टर और सॉकेट प्रकार का होगा ताकि ट्रेलर को जोड़ते और अलग करते समय संचार घंटी को जोड़ा और अलग किया जा सके।
(2)
उप-नियम (1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:-(i)
पेट्रोल टैंकर लॉरी;(ii)
संपूर्ण चेसिस पर टैंकों से सुसज्जित वाहन;(iii)
स्थानीय अधिकारियों द्वारा कचरा परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन।इस धारा पर आपका निजी नोट
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