PMV Rules 238अध्याय XIII · Motor Vehicle Department

धारा 238 · [मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां।] [पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 16/सीए 59/88/एस. 213/संशोधन (5)/99, दिनांक 26.2.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।]

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