PMV Rules 238अध्याय XIII · Motor Vehicle Department
धारा 238 · [मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां।] [पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 16/सीए 59/88/एस. 213/संशोधन (5)/99, दिनांक 26.2.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।]
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
मोटर वाहन विभाग के निम्नलिखित अधिकारी अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट पुलिस शक्तियों का प्रयोग करेंगे:-
| (क) राज्य परिवहन आयुक्त: | पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (ख) संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त और सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण: | पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (ग) उप राज्य परिवहन आयुक्त: | पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (घ) सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण: | पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (ङ) जिला परिवहन अधिकारी: | पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (च) सलाहकार मार्ग योजनाकार: | पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (छ) सहायक जिला परिवहन अधिकारी: | पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; |
| (ज) मोटर वाहन निरीक्षक: | पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां; और |
| (छ) यातायात चेक-पोस्ट प्रभारी: | पुलिस उप निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां। |
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
